Diggy Subsidy Scheme: राजस्थान सरकार ने किसानों को सिंचाई की समस्या से राहत देने और खेती को सुचारु रूप से चलाने के लिए डिग्गी अनुदान योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके खेतों में पानी संग्रहण के लिए डिग्गी (टैंक) निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत अब किसानों को ₹3.40 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। अच्छी खबर यह है कि आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया है।
Diggy Subsidy Scheme क्या है?
राजस्थान जैसे राज्य में जहां वर्षा पर निर्भरता अधिक है, वहां समय पर बारिश नहीं होने से फसलें खराब हो जाती हैं। यही कारण है कि सरकार ने डिग्गी अनुदान योजना के तहत किसानों को उनके खेतों में जल संग्रहण टैंक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।
इस योजना में डिग्गी निर्माण पर 75% से 85% तक की सब्सिडी दी जाती है। छोटे और सीमांत किसानों को अधिकतम ₹4 लाख तक और सामान्य किसानों को ₹3 लाख तक का अनुदान मिल सकता है।
बढ़ाई गई आवेदन की अंतिम तिथि
पहले इस योजना के तहत डिग्गी निर्माण की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 थी, लेकिन मार्च-अप्रैल में गेहूं और सरसों जैसी रबी फसलों की कटाई के चलते कई किसान खुदाई और मशीनें खेत में नहीं चला सके। किसानों की इस समस्या को समझते हुए सरकार ने तारीख को 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है।
पात्रता मानदंड क्या हैं?
डिग्गी अनुदान योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जो राजस्थान के मूल निवासी हों। साथ ही किसान के पास कम से कम 1 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। योजना में सभी वर्गों के किसान आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी उनकी श्रेणी के आधार पर दी जाएगी।
इसके अलावा, किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है और केवल वही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनकी सिंचाई बारी स्वीकृत हो चुकी है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- खेत का नक्शा
- भूमि का राजस्व रिकॉर्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- सिंचाई जल स्रोत से संबंधित दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
किसान इस Diggy Subsidy Scheme के लिए राज किसान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं:
- वेबसाइट खोलें और ‘किसान’ सेक्शन में जाएं
- ‘सेवाएं’ में जाकर ‘डिग्गी’ पर क्लिक करें
- “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें
- आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें
- सबमिट करें और आवेदन की प्रति प्रिंट कर लें
आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा और सफल होने पर 45 दिनों के भीतर अनुदान की राशि सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
सुरक्षा के विशेष प्रावधान
सरकार ने यह भी तय किया है कि हर डिग्गी के चारों ओर दो फीट ऊंची दीवार बनाना अनिवार्य होगा ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। साथ ही चेतावनी बोर्ड लगाना भी जरूरी होगा। अनुदान मिलने के बाद डिग्गी की देखरेख पूरी तरह किसान की जिम्मेदारी होगी।
Diggy Subsidy Scheme के फायदे
इस Diggy Subsidy Scheme से किसानों को न केवल सिंचाई में मदद मिलेगी बल्कि जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। समय पर सिंचाई से फसलों की गुणवत्ता में सुधार होगा, उपज बढ़ेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी।
Diggy Subsidy Scheme राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए उठाया गया एक सराहनीय कदम है। जिन किसानों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब 30 जून 2025 तक का मौका है। यह योजना न केवल सिंचाई की समस्या का समाधान करेगी बल्कि जल संरक्षण और कृषि उत्पादन में भी योगदान देगी।
अगर आप राजस्थान के किसान हैं और आपकी ज़मीन पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो ये योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है।
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