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PF खाताधारकों के लिए खुशखबरी, नौकरी बदलते वक्त PF Transfer करना हुआ और भी आसान

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PF Transfer : अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो पीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) एक ऐसा फंड है जो आपके बुढ़ापे के लिए बहुत अहम है और आपातकाल में भी काम आता है। पहले जब आप नौकरी बदलते थे, तो पीएफ ट्रांसफर करना एक मुश्किल काम लगता था। लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। अब आपको नौकरी बदलने के बाद पीएफ ट्रांसफर (PF Transfer) करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और खासकर ओवरलैप डेट्स की वजह से रिजेक्शन भी नहीं होगा।

ओवरलैपिंग डेट्स पर नहीं होगा रिजेक्शन

पहले, अगर आपकी पुरानी और नई नौकरी की सर्विस डेट्स में थोड़ा सा भी अंतर होता था, तो PF Transfer क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन अब EPFO ने इस नियम में बदलाव किया है, जिससे कर्मचारी अब आराम से अपना पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ओवरलैपिंग डेट्स की वजह से पीएफ ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा।

इससे पहले, जब आप नौकरी बदलते थे तो पुरानी और नई नौकरी की तारीखों में थोड़ी भी चूक होती थी, तो आपका ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता था। अब इस नए बदलाव से ये समस्या खत्म हो गई है, और कर्मचारी बिना किसी परेशानी के अपना पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं।

PF Transfer
PF Transfer

अब ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा

EPFO ने अब साफ किया है कि ट्रांसफर क्लेम को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि पुरानी और नई कंपनी की सर्विस डेट्स में ओवरलैप है। अब जब भी किसी ट्रांसफर क्लेम में ओवरलैप डेट्स मिलती हैं, तो EPFO का क्षेत्रीय ऑफिस इस क्लेम को रिजेक्ट नहीं करेगा।

नए सर्कुलर के मुताबिक, यदि ओवरलैप डेट्स मिलती हैं तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। बल्कि, ट्रांसफर प्रोसेस को बिना रुके आगे बढ़ाया जाएगा और ईपीएफओ केवल तब ही स्पष्टीकरण मांगेगा जब ओवरलैपिंग डेट्स को लेकर कुछ और जानकारी की जरूरत हो।

अब नौकरी बदलने पर जल्दी और आसानी से होगा PF Transfer

इस बदलाव से कर्मचारियों के लिए पीएफ ट्रांसफर करना अब बहुत आसान हो गया है। जब भी आप नौकरी बदलेंगे, तो आप अपने पुराने पीएफ अकाउंट से नए पीएफ अकाउंट में आसानी से अपना बैलेंस ट्रांसफर कर सकेंगे। पहले यह प्रोसेस काफी जटिल थी, लेकिन अब यह आसान हो गई है।

PF Transfer
PF Transfer

कर्मचारियों के लिए राहत

इस कदम से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। ओवरलैप डेट्स के कारण पीएफ ट्रांसफर रिजेक्ट होने का डर अब खत्म हो गया है। अब कर्मचारी बिना किसी चिंता के अपना पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे पुरानी और नई नौकरी की डेट्स में थोड़ा बहुत अंतर क्यों न हो।

निष्कर्ष:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ ट्रांसफर (PF Transfer) प्रक्रिया को अब और भी आसान बना दिया है। पहले जहां डेट्स के छोटे से अंतर के कारण ट्रांसफर रिजेक्ट हो जाता था, अब यह समस्या सुलझा दी गई है। यह कदम कर्मचारियों के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि अब उन्हें नौकरी बदलते समय पीएफ ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ईपीएफओ का यह नया नियम कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए है, जिससे वे अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें।

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