Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana 2024: हर किसी की इच्छा होती है कि बुजुर्गावस्था में धार्मिक स्थलों की यात्रा की जाए, लेकिन आर्थिक समस्याएं अक्सर इस सपने को अधूरा छोड़ देती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस समस्या का समाधान करते हुए “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” शुरू की है, जिसके तहत बुजुर्ग और विकलांग नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से बुजुर्ग नागरिक न केवल तीर्थ स्थलों पर यात्रा कर सकेंगे, बल्कि उन्हें रहने और खाने की सुविधा भी मुफ्त में मिलेगी।
Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana का उद्देश्य
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्ग और विकलांग नागरिकों को भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 60% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। सरकार इस योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी नागरिक, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जीवन में एक बार धार्मिक स्थलों की यात्रा का लाभ उठा सकें।
Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana के लाभ और विशेषताएँ
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कई सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। यात्रा के दौरान सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आने-जाने के खर्च के साथ-साथ रहने और खाने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाएगी। यात्रा के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा के लिए सुरक्षाकर्मी और डॉक्टर भी साथ रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों या 65% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को एक सहायक ले जाने की अनुमति भी होगी। यात्रियों को किसी भी बहुमूल्य आभूषण या ज्वलनशील पदार्थ साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
पात्रता मानदंड
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- पुरुष आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, जबकि महिला आवेदकों को 58 वर्ष से अधिक आयु की छूट दी गई है।
- विकलांगता की स्थिति में 60% से अधिक विकलांगता होने पर आयु सीमा में छूट दी गई है।
- आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- चिकित्सा प्रमाण पत्र (ज्वलनशील और मादक पदार्थों से मुक्त होने का)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया काफी सरल है। सबसे पहले, मध्य प्रदेश के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर “तीर्थ दर्शन योजना” के लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद योजना की सभी जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद, आवेदन पत्र डाउनलोड करें और प्रिंट लें। आवेदन पत्र को सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ तहसील, नगर पालिका या जनपद पंचायत कार्यालय में जमा कर दें। इस तरह आप आसानी से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कंक्लुजन
Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana 2024 बुजुर्ग नागरिकों और विकलांग लोगों को जीवन में एक बार धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर प्रदान करती है। यह योजना न केवल उनके धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्म-संवेदन की भावना भी प्रदान करती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना राज्य के बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक अनमोल तोहफा है, जिससे वे अपने जीवन की शांति और समृद्धि के साथ धार्मिक यात्रा का आनंद ले सकेंगे।
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