PM Awas Yojana 2.0 से पा सकते हैं अपना खुद का घर, लेकिन कुछ लोग खो सकते हैं सब्सिडी, जाने कैसे?

Harsh

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PM Awas Yojana 2.0: भारत सरकार ने 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की एक और नई योजना, पीएम आवास योजना 2.0 लॉन्च किया। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), लो इनकम ग्रुप (LIG) और मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) के लोगों को अपने घर बनाने या खरीदने में सहायता प्रदान करना है। यह एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, जिसका मतलब है कि सरकार घर खरीदने के लिए लिए गए लोन पर ब्याज में सब्सिडी देती है।

हालांकि, कई लाभार्थियों को यह नहीं पता है कि कुछ विशेष स्थितियों में सरकार यह सब्सिडी वापस ले सकती है। इस लेख में हम आपको उन कारणों के बारे में बताएंगे, जिनकी वजह से आपकी होम लोन सब्सिडी खत्म हो सकती है। अगर आप पीएम आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस लेख को ध्यान से पढ़ें।

PM Awas Yojana 2.0 के नियम

पीएम आवास योजना 2.0 के तहत लाभ लेने वाले लोगों की कुछ श्रेणियाँ बनाई गई हैं। इनमें शामिल हैं:

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): इस श्रेणी में लाभार्थियों की सालाना आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • लो इनकम ग्रुप (LIG): इस श्रेणी के लाभार्थियों की सालाना आय 3 से 6 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।
  • मिडिल इनकम ग्रुप (MIG): इस श्रेणी के लोगों की सालाना आय 6 से 9 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।
  • इन श्रेणियों के तहत पात्र लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन कुछ खामियों की वजह से उन्हें यह लाभ मिलना बंद हो सकता है।

PM Awas Yojana 2.0 की सब्सिडी वापस लेने के कारण

सरकार द्वारा दी जाने वाली लोन सब्सिडी को कुछ कारणों की वजह से वापस लिया जा सकता है। इनमें प्रमुख हैं:

  • यदि कर्जदार लोन का भुगतान नहीं कर पाता और उसका खाता डिफॉल्टर बन जाता है, तो उसकी सब्सिडी वापस ली जा सकती है।
  • यदि सब्सिडी पहले ही जारी की जा चुकी है, लेकिन किसी कारणवश घर का निर्माण रुक गया है, तो भी सब्सिडी रद्द की जा सकती है।
  • एक साल के भीतर यूटिलाइजेशन या एंड-यूज सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर भी सब्सिडी वापस लेने का जोखिम रहता है।

PM Awas Yojana

PM Awas Yojana 2.0 की सब्सिडी कैसे मिलती है?

पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को कर्जदार के लोन खाते में सीधे क्रेडिट कर दिया जाता है, जिससे उनकी ईएमआई कम हो जाती है। इस योजना के अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और लो-इनकम ग्रुप को 6.5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी मिलती है, जो उन्हें घर खरीदने में सहायक होती है।

PM Awas Yojana 2.0 की सब्सिडी के प्रभाव

यदि सब्सिडी वापस ली जाती है, तो कर्जदार की ईएमआई बढ़ सकती है। IMGC के COO अनुज शर्मा के अनुसार, पीएमएवाई सब्सिडी कर्जदार की प्रभावी ब्याज दर को कम कर देती है। जब सब्सिडी खत्म होती है, तो कर्जदार को मूल ब्याज दर चुकानी पड़ती है, जिससे उनकी ईएमआई में वृद्धि हो जाती है।

ध्यान में रखने योग्य बातें

यह जानना महत्वपूर्ण है कि किन परिस्थितियों में आपकी सब्सिडी वापस ली जा सकती है। इसके लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए। सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट का होना भी आवश्यक है।

PM Awas Yojana
PM Awas Yojana

PM Awas Yojana 2.0 एक महत्वपूर्ण स्कीम है जो लोगों को अपने घर बनाने में सहायता करती है। लेकिन, इसके साथ ही यह समझना जरूरी है कि अगर आपकी आवेदन प्रक्रिया में कोई खामी पाई जाती है, तो आपकी लोन सब्सिडी वापस ली जा सकती है। इसलिए सभी नियम और शर्तों को ध्यान से समझें और सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज सही समय पर प्रस्तुत करें। इससे आप किसी भी नुकसान से बच सकेंगे और अपने सपनों का घर बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकेंगे।

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