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PM Kisaan Maan-Dhan Yojana: किसनो को मिलेगा इसका लाभ! आज ही करें आवेदन और हर महीने पाएं खाते में पैसा

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PM Kisaan Maan-Dhan Yojana: छोटे किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के इरादे से, केंद्र सरकार ने 2019 में प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना शुरू की। इस योजना के तहत, आवेदक को मासिक रूप से एक छोटी राशि जमा करनी होती है और 60 वर्ष की आयु पार करने के बाद। प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। सरकार इस निवेश योजना के जमाकर्ताओं को मासिक राशि के बराबर राशि जमा करती है।

PM Kisaan Maan-Dhan Yojana

बहुत कमजोर किसान परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 12 सितंबर, 2019 को प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमवाई) शुरू की गई थी। यह एक अंशदान से जुड़ी योजना है। जिसमें बहिष्करण मानदंडों के अनुसार कुछ को छोड़कर कोई भी छोटा और सीमांत किसान, पेंशन फंड में मासिक योगदान करके सदस्य बन सकता है। केंद्र सरकार भी इतनी ही राशि का भुगतान करेगी। यानी अगर कोई आवेदक इस योजना से जुड़कर 55 रुपये प्रति माह जमा करेगा तो केंद्र सरकार भी 55 रुपये जमा करेगी। इस तरह आवेदक के पेंशन फंड में हर महीने 110 रुपये जमा होंगे।

इस योजना से 23 लाख से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी 2024 तक कुल 23.38 लाख किसानों ने पीएम किसान मानधन योजना को अपनाया है और हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं। योजना के तहत केंद्र सरकार 60 साल की उम्र के बाद जमाकर्ता के बैंक खाते में हर महीने 3,000 रुपये ट्रांसफर करेगी और यह राशि उसकी मृत्यु तक खाते में आती रहेगी। योजना का उद्देश्य कमजोर वर्ग के किसानों को बुढ़ापे में भरण-पोषण के लिए एक निश्चित राशि प्रदान करना है।

PM Kisaan Maan-Dhan Yojana
PM Kisaan Maan-Dhan Yojana

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार,

योजना शुरू होने के बाद से कर्नाटक में सबसे अधिक 41,683 किसान इस योजना में नामांकित हैं। इस वर्ष 31 जनवरी 2024 तक योजना के तहत कर्नाटक के किसानों से 10,78,51,700 रुपये की राशि एकत्र की गई है और केंद्र सरकार ने भी इतनी ही राशि का योगदान दिया है।

योजना के नियम और शर्तें

पीएम किसान मानधन योजना के लिए 18 से 40 साल की उम्र के किसान आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ पति-पत्नी दोनों स्वतंत्र रूप से उठा सकते हैं।
आवेदक हर महीने पेंशन खाते में 55 रुपये से 200 रुपये तक जमा कर सकते हैं।
यह शुल्क 60 वर्ष की आयु तक हर महीने जमा करना होगा।
किसान बीच में शुल्क जमा न करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
एलआईसी किसानों के मासिक बकाये का प्रबंधन करती है।
योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण सीएससी केंद्रों और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
आवेदन करने के लिए आप नजदीकी बैंक एलआईसी में खाता खुलवा सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का फॉर्म प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वेबसाइट से डाउनलोड करके भी आवेदन किया जा सकता है।

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