PM Kisan Yojana: जल्द से जल्द करा ले ये काम वरना नहीं मिलेगा योजना का लाभ

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PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 16वीं भुगतान राशि देश के लाखों किसानों के खाते में पहुंच गई है। वहीं, कुछ किसान योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना की 17वीं किस्त पर अपडेट आ गया है। 17वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज हम आपको बताते हैं। कि धारा 17 से किन किसानों को फायदा नहीं होगा और क्यों।

भारत सरकार किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चला रही है। ऐसी ही एक योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी है। इस योजना में शामिल लाभार्थियों को सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री किसान योजना से इस समय देश के लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं । इस योजना में सरकार सालाना 6,000 रुपये का योगदान देती है। यह राशि एक वर्ष में किस्तों में वितरित की जाती है। इसका मतलब है कि हर भुगतान में किसानों के खाते में 2,000 रुपये पहुंचते हैं।

PM Kisan Yojana
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28 फरवरी 2024 को सरकार ने योजना की किश्त संख्या 16 जारी की। इस योजना से देश के लाखों किसानों को लाभ हुआ। लेकिन साथ ही कुछ किसानों को वंचित भी रहना पड़ा। अब किसानों को योजना की किश्त संख्या 17 का इंतजार है। अगर आप भी 17वीं किस्त का फायदा उठाना चाहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है।

PM Kisan Yojana कैसे पंजीकृत करें

  • पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाना होगा।
  • यहां दायीं ओर फार्मर्स कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और एड्रेस प्रूफ देना होगा।
PM Kisan Yojana
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PM Kisan Yojana इन किसानों को मुनाफा नहीं होगा

  • योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन नहीं कराया है।
  • योजना का लाभ परिवार के केवल एक सदस्य को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि माता-पिता और बच्चे में से केवल एक ही योजना का लाभ उठा सकता है।
  • यदि परिवार के किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी है। तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • यदि परिवार का कोई सदस्य किसी पेशे (जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि) में काम करता है। तो वह भी योजना के लिए पात्र नहीं है।

दूसरे की जमीन पर फसल उगाने वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास अपनी जमीन है।

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