Vermicompost Unit Yojana: वर्तमान समय में जैविक खेती का महत्व तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि रासायनिक खादों और कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। इससे न केवल मिट्टी बंजर हो रही है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक साबित हो रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें किसानों को प्रोत्साहित कर रही हैं। इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना पर 50 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
Vermicompost Unit Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को जैविक खेती की ओर प्रेरित करना और रासायनिक खादों के उपयोग को कम करना है। इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गोबर और अन्य कचरे से गुणवत्तापूर्ण जैविक खाद तैयार कर किसान अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
Vermicompost Unit Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत
राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में वर्मी कंपोस्ट इकाई के स्थायी निर्माण के लिए अनुदान की घोषणा की थी। इसके तहत, किसान “राज किसान साथी पोर्टल” पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन होगी और किसान निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे और आवेदन अधिक होने पर लॉटरी प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा।
पहले आओ, पहले पाओ योजना का लाभ
राजस्थान सरकार की इस योजना से किसानों को सीधे तौर पर लाभ होगा। जैविक खेती को अपनाने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, साथ ही पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य का भी संरक्षण होगा। यह योजना किसानों को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार करने में सहायता करेगी, जिससे वे रासायनिक खादों पर निर्भरता कम कर सकेंगे।
Vermicompost Unit Yojana पर मिलने वाला अनुदान
इस योजना के तहत किसानों को वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्थायी निर्माण के लिए 30 फीट x 8 फीट x 2.5 फीट आकार की इकाई के लिए 50 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा, एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड इकाई (12 फीट x 4 फीट x 2 फीट) की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत तक की लागत या अधिकतम 8 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
Vermicompost Unit Yojana की पात्रता
वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं। आवेदनकर्ता के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए, जिसमें वह कृषि करता हो। साथ ही, किसान के पास पर्याप्त मात्रा में पशुधन और कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए। इसके अलावा, कम से कम 0.4 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर बागवानी फसलों की खेती भी होनी चाहिए।
Vermicompost Unit Yojana में कैसे करें आवेदन?
इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान को अपने नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर “राज किसान साथी पोर्टल” पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, और छह माह से अधिक पुरानी नहीं हुई जमाबंदी की नकल जैसी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। किसान एसएसओ आईडी या जनाधार आईडी का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। इकाई के निर्माण के बाद सरकार द्वारा गठित कमेटी इसका सत्यापन करेगी, जिसके बाद अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
कंक्लुजन
राजस्थान सरकार की Vermicompost Unit Yojana किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि वे जैविक खेती को भी बढ़ावा दे सकेंगे। यह योजना रासायनिक खादों के उपयोग को कम करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सशक्त कदम है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो तुरंत “राज किसान साथी पोर्टल” पर जाकर आवेदन करें और अपनी इकाई का निर्माण शुरू करें।
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