EPS Pension Scheme : आजकल की तेज़-तर्रार जीवनशैली में हर कोई अपने भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा चाहता है। खासकर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपका वित्तीय जीवन सुरक्षित रहे। इस संदर्भ में पीएफ खाता एक बेहतरीन निवेश विकल्प है, जो न केवल रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन प्रदान करता है, बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित करता है। साथ ही, EPS (EPS Pension Scheme) के तहत पेंशन का लाभ मिलने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जिन्हें समझना जरूरी है।
EPS क्या है?
ईपीएस पेंशन स्कीम (EPS Pension Scheme) एक पेंशन योजना है, जिसे ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, जिनके पास ईपीएफ खाता है। इस योजना के तहत आपको रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती है, जो आपकी मासिक आय को सुनिश्चित करती है।

ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है EPS
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) को 19 नवंबर 1995 को शुरू किया गया था। यह योजना मुख्य रूप से कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। इस योजना में 58 वर्ष की आयु तक कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलता है। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी की अवधि 9 साल 6 महीने से कम है, तो वह पेंशन का हकदार नहीं होता।
EPS Pension Scheme के लाभ
- सुरक्षित रिटायरमेंट: यह ईपीएस पेंशन स्कीम (EPS Pension Scheme) आपको रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करती है, जिससे आपकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- कोई भी नौकरी छोड़ने के बाद भी पेंशन: अगर आपने किसी अन्य कंपनी में 10 साल से कम काम किया है, लेकिन UAN नंबर एक ही रखा है, तो आपकी पेंशन जारी रहेगी।
- टैक्स-फ्री पेंशन: EPS योजना में मिलने वाली पेंशन पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है।
PF की कैलकुलेशन और योगदान
पीएफ और ईपीएस पेंशन स्कीम (EPS Pension Scheme) दोनों ही योजनाएं एक साथ काम करती हैं। कर्मचारी की बेसिक सैलरी + DA का 12% हर महीने पीएफ अकाउंट में जमा होता है। इस 12% में से, 8.33% हिस्सा EPS योजना में जाता है और शेष 3.67% EPF में जमा होता है।
कर्मचारी को पेंशन का हक कैसे मिलता है?
अगर कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है, तो उसे पेंशन का लाभ मिलता है। हालांकि, यदि 9 साल 6 महीने से कम समय नौकरी की गई है, तो पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, UAN नंबर का सही उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि आपकी पेंशन और पीएफ खाते की राशि सही तरीके से जुड़ी रहे।

UAN नंबर क्या है?
UAN (Universal Account Number) एक स्थायी 12 अंकों का पहचान नंबर होता है, जो ईपीएफओ द्वारा हर कर्मचारी को दिया जाता है। यह नंबर कर्मचारी के पूरे कार्यकाल के दौरान अपरिवर्तित रहता है। UAN के माध्यम से आप अपने पीएफ अकाउंट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, चाहे आपने कितनी भी नौकरियां बदली हों।
10 साल से कम टेन्योर पर पेंशन का हक | EPS Pension Scheme
अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से कम समय तक नौकरी की है तो वह पेंशन का हकदार नहीं होगा। हालांकि, यदि किसी कर्मचारी ने एक ही UAN नंबर के तहत दो अलग-अलग संस्थानों में 10 साल का कुल कार्यकाल पूरा किया है तो उसे पेंशन का लाभ मिलेगा, भले ही नौकरी में गैप हो।
पर्सनल केयर: पेंशन के लिए जरूरी कदम
- हमेशा UAN नंबर एक ही रखें, चाहे नौकरी कितनी भी बार बदली हो।
- नौकरी के दौरान सभी पीएफ योगदान और पेंशन राशि की जानकारी सुनिश्चित करें।
- अगर आपने किसी नौकरी को छोड़ा है, तो नए कार्यस्थल में अपना UAN नंबर सही ढंग से अपडेट कराएं।
निष्कर्ष
EPS और PF दोनों योजनाएं आपके रिटायरमेंट के बाद के लिए सुरक्षा का एक बेहतरीन तरीका प्रदान करती हैं। अगर आप 10 साल तक नौकरी करते हैं और UAN नंबर का सही इस्तेमाल करते हैं, तो आप पेंशन का लाभ पा सकते हैं। साथ ही, यह योजना आपको टैक्स-फ्री पेंशन देती है, जो आपकी आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार बन सकती है।
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