इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Youtuber Elvish Yadav की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आरोप पत्र को चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वीडियो कंटेंट बनाने के लिए सांपों और उनके ज़हर का दुरुपयोग किया गया है। इसके अलावा एल्विश यादव पर रेव पार्टीज़ आयोजित करने, विदेशियों को बुलाने और नशीले पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।
DailyNews24 के अनुसार, यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब एक वायरल वीडियो में दिखाया गया कि एल्विश यादव और उनके साथियों ने यूट्यूब वीडियो शूटिंग के दौरान प्रतिबंधित प्रजातियों के सांपों और उनके ज़हर का इस्तेमाल किया। इसके बाद वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और आरोप पत्र दाखिल हुआ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने एफआईआर को चुनौती नहीं दी है, बल्कि केवल आरोप पत्र की वैधता पर सवाल उठाया है। न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि एफआईआर और चार्जशीट में पर्याप्त तथ्य और गवाहों के बयान मौजूद हैं, जिनकी जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी।
DailyNews24 रिपोर्ट के अनुसार, यूट्यूबर एल्विश यादव को पहले भी कई बार विवादों में घिरते हुए देखा गया है, लेकिन इस बार मामला काफी गंभीर है क्योंकि इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और मादक पदार्थ नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन सामने आया है। जानकारों का मानना है कि अगर इन आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो आरोपी को कड़ी सजा हो सकती है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार के मामलों में याचिका तभी विचार योग्य होती है जब प्राथमिकी यानी एफआईआर की वैधता को भी चुनौती दी गई हो, जो इस मामले में नहीं किया गया। इसलिए न्यायालय ने हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
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