RTE 2025: नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 4 अगस्त 2009 को पारित भारतीय संसद का एक अधिनियम के जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 A के तहत भारत में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बीच के बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीक़े को वर्णन करता हैं। 1 अप्रैल 2010 को ये अधिनियम लागू होने के बाद भारत ने उन 135 देशों में से एक बन गया जिसने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया।
RTE के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया आम तौर पर ऑनलाइन माध्यम से होती है और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं आवेदन होने के बाद लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाता है और फिर RTE के तहत चयनित बच्चे निजी स्कूल में बिना किसी फ़ीस की पढ़ाई कर सकते हैं और इस का लाभ उठा सकते हैं।

RTE 2025 Eligibility
शिक्षा का अधिकार 2025 में प्रवेश के लिए जो भी विद्यार्थी पात्र होंगे उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने का अनुबंध किया गया है इसके तहत बच्चों की आयु सीमा आम तौर पर 3-6 वर्ष की होनी चाहिए और उनके परिवार को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों में के मानदंडों को पूरा करना होगा, ये परिवार को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में या वंचित समूह के मानदंडों को पूरा करना होगा, इसमें आम तौर पर 1 निश्चित सीमा से कम वार्षिक आय शामिल होती हैं।
RTE 2025 Reservation
यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनता है और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट करता है। इसके अंतर्गत सभी निजी विद्यालयों को बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होती है (सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के रूप में राज्य द्वारा)। आर्थिक स्थिति या जाति आधारित आरक्षण के आधार पर बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिए जाते हैं ये सभी ग़ैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्रैक्टिस करने से भी रोकता है और प्रवेश के लिए कोई दान कॉम्पटीशन फीस और बच्चों या माता पिता के साक्षात्कार नहीं लेने का प्रावधान करता है।
RTE अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को रोका नहीं नहीं जाएगा, निष्काषित नहीं किया जाएगा या बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को सम्मान आयु के छात्रों के बराबर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण का भी प्रावधान है।
RTE 2025 Students Age Limit
RTE में इस वर्ष प्री प्राइमरीप्लस (PP3) के लिए आयु सीमा 3-4 साल निर्धारित की गई है और पहली कक्षा के लिए आयु सीमा 6-7 साल निर्धारित की गई है।
RTE Fee
Right To Education (RTE) में जो प्रवेश होते हैं उसमें प्रत्येक बच्चे की फ़ीस शासन ने 450 रुपये निर्धारित किया है इसके अलावा बच्चों के अभिभावकों को अपने पास से बच्चों को ड्रेस, जूते मोज़े, किताब व अन्य स्टेशनरी दिलाने के लिए 5-5 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, बताया जाता है कि इसके लिए शासन ने 4.55 करोड़ों रुपया का बजट जारी किया हैं।

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