Tree Pension Scheme हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से अनोखी योजना है, जिसका उद्देश्य है – 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने पेड़ों को संरक्षित रखना और उनकी देखभाल के लिए पेंशन प्रदान करना। इस स्कीम को साल 2023 में लॉन्च किया गया था और 2025 के बजट में इसकी राशि बढ़ाकर ₹3000 प्रतिवर्ष कर दी गई है।
सरकार का यह प्रयास न केवल पेड़ों को संरक्षित रखने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, बल्कि यह नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी का भाव भी उत्पन्न करता है।
Tree Pension Scheme का उद्देश्य और लाभ
Tree Pension Scheme का मुख्य उद्देश्य है उन पुराने, छायादार और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ों की देखभाल सुनिश्चित करना जो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। जैसे मनुष्यों को बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है, वैसे ही ये वृक्ष भी हमारे ‘प्राकृतिक बुजुर्ग’ हैं और उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है।

सरकार इस योजना के माध्यम से नागरिकों को यह प्रेरणा दे रही है कि वे अपने खेत, घर या संस्थान में लगे पुराने पेड़ों को बचाएं और उनकी सेवा करें। इसके बदले में सरकार वर्ष में ₹3000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में स्थानांतरित करेगी।
किन पेड़ों को मिलेगा Tree Pension Scheme का लाभ?
Tree Pension Scheme के अंतर्गत वे पेड़ योग्य होंगे जिनकी आयु 75 वर्ष या अधिक है और जो जीवित तथा स्वस्थ हैं। इन पेड़ों में विशेष रूप से शामिल हैं:
- पीपल
- बरगद
- आम
- नीम
- जामुन
- पिलखन
- बूलर
ये सभी पेड़ न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से मूल्यवान हैं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक रूप से भी विशेष माने जाते हैं।
Tree Pension Scheme के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को यह प्रमाण देना होगा कि पेड़ उसकी स्वामित्व वाली जमीन पर स्थित है। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज जरूरी होंगे:
- भूमि स्वामित्व का प्रमाण (जमाबंदी, पट्टा या लीज डीड)
- पेड़ की अनुमानित उम्र का प्रमाण या शपथ पत्र
- पेड़ की हालिया फोटो
- आधार कार्ड या वोटर आईडी
योजना के अंतर्गत एक से अधिक पेड़ों पर भी पेंशन प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते वे सभी शर्तों को पूरा करते हों।
Tree Pension Scheme में आवेदन कैसे करें?
Tree Pension Scheme में भाग लेने के लिए आवेदक को भरे हुए फॉर्म के साथ अपने नजदीकी वन रेंज ऑफिसर या वन मंडल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।
आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। इसके पश्चात जिला स्तरीय समिति प्रत्येक आवेदन की जांच करेगी और पात्रता के आधार पर पेंशन स्वीकृत की जाएगी।
Tree Pension Scheme की राशि और भुगतान प्रक्रिया
वर्तमान में Tree Pension Scheme के तहत पेड़ की देखभाल के लिए ₹3000 प्रतिवर्ष की राशि दी जाती है। यह धनराशि सीधे उस व्यक्ति या संस्था के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिसकी भूमि पर पेड़ स्थित है। इस धन का उपयोग पेड़ की सिंचाई, खाद, सुरक्षा और देखभाल में किया जाना है।
Tree Pension Scheme के तहत अब तक का प्रदर्शन
इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2021 में केवल 75 पेड़ों को शामिल किया गया था। परंतु 2025 तक यह संख्या बढ़कर 3819 पेड़ों तक पहुंच चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में इस आंकड़े को कई गुना बढ़ाया जाए।

Tree Pension Scheme का व्यापक प्रभाव
इस योजना का लाभ केवल पेड़ों को ही नहीं बल्कि ग्रामीण नागरिकों को भी मिल रहा है। यह स्कीम न केवल आर्थिक सहयोग देती है, बल्कि यह हरियाली को बचाने, पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने, और लोगों में प्राकृतिक जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करती है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रभावी साबित हो रही है जहाँ पेड़-पौधों का संरक्षण कठिन होता जा रहा है।
प्रकृति को सम्मान देने की ओर एक कदम – Tree Pension Scheme
Tree Pension Scheme केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक विचार है – कि पेड़ भी हमारे बुजुर्ग हैं और उन्हें जीवन के अंतिम वर्षों में सम्मान और सेवा मिलनी चाहिए। अगर आपके पास भी 75 साल से ज्यादा पुराना और जीवित पेड़ है, तो आज ही इस योजना का हिस्सा बनिए। यह न केवल आर्थिक रूप से सहायक है, बल्कि पर्यावरण और समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है।
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