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ITR Filing में हो चुकी है देरी? जानें कितनी लगेगी पेनल्टी और कैसे करें बचत

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ITR Filing : आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया 2025 के लिए शुरू हो चुकी है और अगर आप समय पर अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको पेनल्टी और चार्ज से बचने का अच्छा मौका मिलेगा। अगर आप डेडलाइन से पहले फाइलिंग करते हैं, तो आपको किसी तरह के अतिरिक्त खर्च का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा, CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने अलग-अलग आईटीआर फॉर्म और उनकी डेडलाइन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी जारी की है। तो चलिए जानते हैं कि कब तक आईटीआर फाइल (ITR Filing) करना है और यदि देरी होती है तो कितनी पेनल्टी लगेगी।

आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन

अगर आप व्यक्ति, HUFs, AOPs, BOIs के तहत आते हैं और आपकी ऑडिट की जरूरत नहीं है, तो आपकी आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing) की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 होगी। इसके बाद, जो प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन हैं, जिन्हें ऑडिट की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर फाइलिंग की तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। घरेलू कंपनियों के लिए भी 31 अक्टूबर 2025 की आखिरी तारीख है। अगर आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उसकी तारीख 31 दिसंबर 2025 होगी।

ITR Filing
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लेट आईटीआर फाइलिंग पर शुल्क

अगर आपने डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल किया तो आपको शुल्क या पेनल्टी देना होगा। अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको ₹1000 का पेनल्टी देना होगा। वहीं, अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको ₹5000 का शुल्क देना पड़ेगा। इसके अलावा, अगर आपने लेट पेनल्टी के साथ भी टैक्स नहीं भरा, तो आपको सेक्शन 234A के तहत हर महीने 1% ब्याज भी देना होगा।

सही टैक्स रिजीम का चुनाव

आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने के समय आपको नई टैक्स रिजीम और पुरानी टैक्स रिजीम दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होता है। आपको कौन सा रिजीम चुनना है, यह आपकी आवश्यकताओं और आय पर निर्भर करेगा। नई टैक्स रिजीम के तहत आपको 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता। हालांकि, पुरानी टैक्स रिजीम में आपको सेक्शन 80C जैसी टैक्स छूट मिलती है, जो नई टैक्स रिजीम में नहीं होती।

ITR Filing
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निष्कर्ष

ITR Filing करना सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह आपको पेनल्टी और चार्ज से बचाने का एक तरीका भी है। नई और पुरानी टैक्स रिजीम में से कौन सा बेहतर है, यह आपके व्यक्तिगत खर्च और योजना पर निर्भर करता है। इसलिए, सही समय पर आईटीआर फाइल (ITR Filing) करें और टैक्स रिजीम का चुनाव सही तरीके से करें ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी न हो।

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