EPF Claim : भारत में सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए EPF केवल रिटायरमेंट के बाद का सहारा नहीं है, बल्कि यह इमरजेंसी के समय में भी एक अहम वित्तीय सहारा बन सकता है। कभी-कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, जब आपको अचानक पैसों की जरूरत होती है और ऐसे समय में आप अपने पीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, कई बार पीएफ के पैसे निकालने में लंबा समय लग सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप बिना किसी परेशानी के अपने पीएफ से पैसे कैसे निकाल सकते हैं।
KYC अपडेट रखना है बेहद जरूरी
पीएफ से पैसे निकालना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुका है। आपको केवल सही फॉर्म भरने होंगे और KYC अपडेट रखना होगा, जिससे आपको पैसे 7 से 15 दिनों के अंदर मिल जाएंगे। हालांकि, कई बार प्रक्रिया में देरी हो जाती है, और इसका कारण सिर्फ एक छोटी सी गलती हो सकती है। अगर आपकी कोई जानकारी गलत हो, जैसे आधार, पैन, या बैंक डिटेल्स, तो आपकी प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है।

EPF Claim में देरी क्यों होती है?
EPF स्कीम 1952 के पैरा 69 के अनुसार, जब सभी दस्तावेज सही होते हैं, तो फंड (EPF Claim) आपको समय पर मिल जाना चाहिए। लेकिन असल में कई बार क्लेम प्रोसेस में महीनों का इंतजार करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि अगर आधार, पैन, बैंक अकाउंट या नियोक्ता के रिकॉर्ड में छोटी सी गलती भी हो, तो यह पूरी प्रक्रिया को रोक सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर आधार और बैंक डिटेल्स में गड़बड़ी हो या एग्जिट डेट सही से अपडेट न हो, तो क्लेम प्रोसेस में देरी हो सकती है।
कौन से फॉर्म भरें पीएफ क्लेम के लिए?
पीएफ निकालने के लिए आपको तीन मुख्य फॉर्म का ध्यान रखना होगा:
- Form 19: यह फॉर्म पीएफ के पैसे निकालने के लिए होता है।
- Form 10C: अगर आपने 10 साल से कम सर्विस की है और पेंशन निकालनी है, तो आपको यह फॉर्म भरना होगा।
- Form 10D: यदि आपकी सर्विस 10 साल से अधिक है और आप मंथली पेंशन चाहते हैं, तो आपको यह फॉर्म भरना होगा।
Form 10C और 10D के बीच अंतर
कई लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें Form 10C भरना है या Form 10D। अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं और पेंशन शुरू करना चाहते हैं, तो Form 10D ही भरें। गलत फॉर्म भरने से प्रक्रिया में देरी हो सकती है, इसलिए सही फॉर्म का चयन करना बेहद जरूरी है।

अगर EPF Claim फंस जाए तो क्या करें?
अगर आपका पीएफ क्लेम किसी कारणवश फंस जाता है, तो सबसे पहले आपको EPFO ग्रिवेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके अलावा, आप रीजनल पीएफ कमिश्नर से संपर्क कर सकते हैं, जो आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर सकते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान जब करें पीएफ क्लेम
पीएफ क्लेम करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें:
- EPFO पोर्टल पर KYC और e-Nomination का स्टेटस चेक करें।
- एंप्लॉयर से कंफर्म करें कि एग्जिट डेट अपडेट हो चुकी है।
- आधार, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स की वेरीफिकेशन करें।
- अगर आपको फॉर्म समझ नहीं आ रहे, तो Composite Claim Form का चयन करें, जो आपको प्रोसेस को सरल बनाएगा।
निष्कर्ष
अगर आप इन सभी निर्देशों का पालन करते हैं और सही दस्तावेज़ भरते हैं, तो आपका पीएफ क्लेम बिना किसी परेशानी के जल्दी पूरा हो सकता है। सिर्फ थोड़ी सी सतर्कता और सही प्रक्रिया अपनाने से आप अपने पीएफ (EPF Claim) से जल्दी और आसानी से पैसे निकाल सकते हैं।
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